
समस्तीपुर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास एवं 20हजार रु0 का अर्थदंड सुनाया गया
समस्तीपुर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास एवं 20हजार रु0 का अर्थदंड सुनाया गया
बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर घटहो ओपी में थाना कांड संख्या 93/ 21 5 अगस्त21 को दर्ज किया गया था जिसमें बताया गया की अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था उक्त मामले में अभियुक्त अमित शाह को माननीय विशेष न्यायाधीश पोक्सो समस्तीपुर के द्वारा 10 वर्ष का कारावास एवं 20हजार रु0 का अर्थदंड का सजा सुनाया गया है उक्त सजा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से नाबालिक बच्चे के साथ हुए बलात्कार के मामले में स्पीडी ट्रायल पूरा करते हुए सजा दिलाई गई है जबकि गवाहों को मुकर जाने के बावजूद भी साक्ष्य इतना मौजूद था कि सजा हो गई ।