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विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं बी०एल०ओ० की भूमिका पर सिंघिया बीडीओ ने प्रशिक्षण दिया

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विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं बी०एल०ओ० की भूमिका पर सिंघिया बीडीओ ने प्रशिक्षण दिया

ECINet App पर अपलोड किये जाने के पश्चात् बी०एल०ओ० द्वारा गणना प्रपत्र (Enumeration Form) एवं दस्तावेज को रिकॉर्ड संधारण हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जयेगा।

बी०एल०ओ० द्वारा Not-recommended Form का सत्यापन सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

बी०एल०ओ० सुपरवाईजर द्वारा बी०एल०ओ० द्वारा किये गये कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता की जाँच की जायेगी।

गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का प्रारूप।

आवश्यक दस्तावेज

केन्द्रीय/राज्य/पी०एस०यू० के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)

सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / बैंक / डाकघर / एल०आई०सी०/पी०एस०यू० द्वारा भारत में दिनांक 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र / प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।

पासपोर्ट।

मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

वन अधिकार प्रमाण-पत्र।

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC/SC/ST या कोई जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ यह उपलब्ध हो)।

राज्य / स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।

सरकार की कोई भी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र

विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं बी०एल०ओ० की भूमिका

गणना प्रपत्र (Enumeration Form) एवं आवश्यक दस्तावेज से संबंधित जानकारी

यदि किसी निर्वाचक का नाम अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर निर्मित निर्वाचक सूची में अंकित है, तो ऐसे निर्वाचक द्वारा भरे हुये गणना प्रपत्र के साथ संबंधित निर्वाचक सूची की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति की प्रति संलग्न कर जमा किया जाना है।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान घर-घर सत्यापन के क्रम में बी०एल०ओ० द्वारा ई०आर०ओ० से प्राप्त अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर निर्मित निर्वाचक सूची की छायाप्रति निर्वाचक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भी इस निर्वाचक सूची को अपने वेबसाईट पर उपलब्ध रखा जायेगा, ताकि उक्त निर्वाचक सूची की प्रति ऑन-लाईन माध्यम से भी डाउनलोड कर गणना प्रपत्र के साथ साक्ष्य स्वरूप संलग्न किया जा सके।

भूमिका

निर्वाचकों की विभिन्न श्रेणी

निर्वाचक द्वारा किन-किन व्यक्तियों का दस्तावेज संलग्न करना है

वैसे निर्वाचक जिनका जन्म दिनांक 01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ हैं।

1. निर्वाचक के जन्म की तिथि/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु वांछित दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

वैसे निर्वाचक, जिनका जन्म भारत में दिनांक 01. 07.1987 से 02.12.2004 के बीच हुआ है।

1. निर्वाचक के जन्म की तिथि/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु वांछित दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा;

2. निर्वाचक के माता-पिता में से किसी एक का जन्म की तिथि/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु वांछित दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

1. निर्वाचक के जन्म की तिथि/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु वांछित दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा;

2. निर्वाचक के पिता के जन्म की तिथि/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु वांछित दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा;

वैसे निर्वाचक, जिनका जन्म भारत में दिनांक 02.12.2004 के पश्चात् हुआ है

3. निर्वाचक की माता के जन्म की तिथि/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु वांछित दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

4. यदि माता, पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो निर्वाचक के जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट एवं वीजा की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

विशेष गहन पुनरी

निर्वाचकों की

वैसे निर्वाचक जिनका था।

वैसे निर्वाचक जिन्होंने द्वारा भारतीय नागरिका

वैसे निर्वाचक जिनका 2003 के आधार पर अंकित है।

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विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं बी०एल०ओ० की भूमिका

निर्वाचकों की विभिन्न श्रेणी

निर्वाचक द्वारा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

वैसे निर्वाचक जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था।

भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण संबंधी दस्तावेज।

वैसे निर्वाचक जिन्होंने पंजीकरण / नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिका प्राप्त की है।

नागरिकता पंजीकरण प्रमाण-पत्र

वैसे निर्वाचक जिनका नाम अर्हता तिथि 01.01. 2003 के आधार पर निर्मित निर्वाचक सूची में अंकित है।

01.01.2003 के आधार पर निर्मित निर्वाचक सूची के उद्धरण (Extract) की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति

विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं बी॰एल॰ओ॰ की भूमिका

बी०एल०ओ० से दिनांक 26.07.2025 तक भरे हुये प्राप्त गणना प्रपत्र के आधार पर ई०आर०ओ० द्वारा अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर दिनांक 01.08.2025 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा तथा जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं है, उनका नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं होगा।

ऐसे व्यक्ति अपना नाम जोड़ने हेतु दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि (दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 01.09.2025 तक) के दौरान प्ररूप-6 एवं उसके साथ घोषणा पत्र (Annexure-D) में आवेदन कर सकते हैं।

बी०एल०ओ० प्रारूप निर्वाचक सूची को ध्यान से पढ़ेंगे / देखेंगे तथा बी०एल०ए० के साथ मिलकर यदि उसमें अपेक्षित सुधार (Correction) किया जाना है, तो उसकी पहचान करेंगे

संवैधानिक जनादेश (Constitutional Mandate) के आलोक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 एवं 19 के तहत सभी योग्य व्यक्ति का निर्वाचक सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करना।

अर्थात्

निर्वाचक सूची में कोई भी योग्य नागरिक का नाम छूटे नहीं तथा;

कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़े नहीं
विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता

चूँकि बिहार में अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर वर्ष 2003 में निर्वाचक सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसके बाद 20 वर्षों में निर्वाचक सूची में बड़े पैमाने पर नये निर्वाचकों के नाम जोड़े और हटाये गये हैं।

शहरीकरण तथा पढ़ाई, जीविकोपार्जन एवं अन्य कारणों से आबादी का बहुत बड़ा हिस्से का पलायन हुआ है, जिसके क्रम में बहुत निर्वाचकों का नाम अन्यत्र जुड़ तो गया है, परंतु अपने पूर्व के स्थान से हटा नहीं है, जिसके कारण निर्वाचक सूची में दोहरी प्रविष्टि की संभावना बढ़ गयी है, जिसे निर्वाचक सूची से हटाने की आवश्यकता

वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो।

Kaushal kumar
Author: Kaushal kumar

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