



*बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण, बताये गये नये नये गुड़*
संजय भारती
समस्तीपुर। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के मद्देनजर 132 वारिसनगर विधानसभा के बीएलओ का प्रशिक्षण खानपुर प्रखंड स्थित सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड विकास पदाधिकारी खानपुर विजय कुमार चंद्रा, मास्टर ट्रेनर लाल बाबू, राजेश कुमार राय, पंचायत सचिव सह पर्यवेक्षक राज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में सर्वप्रथम सभी बी एल ओ का पंजीकरण किया गया। तदोपरांत विधानसभा स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक लाल बाबू ने चुनावी कार्य से जुड़े सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि मतदाता सूची साफ, शुद्ध, स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्माण हो ताकि सुगमतापूर्वक मतदान हो सके, साथ ही मत प्रतिशत भी बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां की मतदाता सूची में करीब 99 करोड़ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है और उसमें करीब 2 करोड़ युवा मतदाता हैं। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार राय ने बीएलओ को प्रपत्र 1 से 16 तक की विस्तृत जानकारी दिया, साथ ही कहा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के अनुसार कोई मतदाता जो भारत के नागरिक हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष पूरा हो गया है और सामान्यतः आपके क्षेत्राधीन निवास करते हैं, तो प्रपत्र 6 भरकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ देना है। उसी तरह कोई मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई हो, स्थानांतरण हो गया हो अथवा अवैध रूप से आपके मतदाता सूची में नामांकित हों, उनका प्रपत्र 7 भरकर मतदाता सूची से नाम हटाना है। वहीं किन्हीं मतदाताओं के नाम, पिता के नाम, उम्र तथा पता में त्रुटि हो अथवा मतदाता का स्थानांतरण करना हो तो प्रपत्र 8 भरें। उन्होंने बताया कि सभी प्रपत्र सावधानी से भरें और आयोग के निर्देश के अनुसार उसका फाइल संबोधित प्रपत्र 9,10,11,12,13,14 व 15 में तैयार करें और उसे सुरक्षित रखें। मास्टर ट्रेनर ने संविधान के अनुच्छेद 324(1), 324(6) लोकप्रतिनिधत्व अधिनियम 1950, 1951, 1961 की चर्चा विस्तार पूर्वक किया एवं एक बीएलओ और आम नागरिक पर पड़ने वाली उसके प्रभाव को भी बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदक प्रपत्र में गलत जानकारी देता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31के तहद कम से कम तीन महीने और अधिकतम दो साल तक की कारावास की सजा तथा आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने सजायाफ्ता कैदी, मानसिक विक्षिप्त और भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने वाली अधिनियम की भी चर्चा की। प्रशिक्षक ने बताया कि अब एक वर्ष में चार ऐसे अवसर हैं जब आप किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 1जनवरी, 1अप्रैल,1 जुलाई और 1 अक्टूबर अहर्ता तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मतदाता को जागरूक करने के उद्देश्य से बी ए जी का गठन की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान रोल प्ले भी कराया गया जिसका थीम “एक बीएलओ को अपने मतदाता से कैसा व्यवहार करना चाहिए” था। रोल प्ले काफी आकर्षक और प्रेरणादायक हुआ। प्रशिक्षण के अंत में सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी की समझ और दक्षता की जांच के लिए 25 प्रश्न भी दिया गया जिसका लिखित जवाब बीएलओ ने प्रतुत किया। कार्यक्रम में प्रखंड नजीर चंदन कुमार झा, मास्टर ट्रेनर लाल बाबू, राजेश कुमार राय, बीएलओ पर्यवेक्षक प्रेमकांत सिंह, डेटा इंट्री ऑपरेटर सुधांशु कश्यप, बीएलओ कुमार सानू, गिरीशचंद्र यादव, अविनाश कुमार ठाकुर, अमर कुमार सिंह, कुमारी अमिता, मुरारी कुमार, सुनील कुमार, सीमा कुमारी, झगड़ू राम, परवेज अलम, रेणु कुमारी, नूतन कुमारी, भारती कुमारी, उमेश राम सहित सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।