



2020 दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर मांगा स्पष्टीकरण
दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है। कलिता ने पुलिस द्वारा दर्ज बयानों में छेड़छाड़ और पूर्व-दिनांकित बयानों का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को केस डायरी के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करना चाहिए और निष्पक्षता दिखानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ता और दिल्ली दंगों की आरोपी देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। उन्होंने जाफराबाद पुलिस स्टेशन द्वारा की गई जांच से संबंधित केस रिकॉर्ड के संरक्षण पर कोर्ट के दिसंबर 2024 के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को कलिता की याचिका का विरोध करने के बजाय यह घोषणा करके अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए कि वह केस डायरी के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करेगा।
न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा ने आवेदन पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे के विचार के लिए 7 जुलाई को सूचीबद्ध किया। 22 और 23 फरवरी, 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सीएए विरोधी प्रदर्शन और सड़क जाम से संबंधित एक मामले में आरोपी कलिता ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों से छेड़छाड़ और पूर्व-दिनांकित बयानों का आरोप लगाया है। उनकी याचिका में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 6 नवंबर, 2024 को पारित आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें उनके आरोपों पर गौर करने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले, दिसंबर 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को केस डायरी को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। कलिता ने अपनी याचिका में केस डायरी के संरक्षण और पुनर्निर्माण की भी मांग की है। कलिता अब इस बारे में स्पष्टीकरण मांग रही हैं कि क्या इसका मतलब पूरे केस रिकॉर्ड का संरक्षण होगा या केवल जाफराबाद घटना से संबंधित केस रिकॉर्ड का संरक्षण होगा।