परिवहन विभाग में अब सिर्फ ये डिग्री वाले युवा ही बन सकेंगे डीटीओ, 1 जनवरी से लागू होगा राज्य में नया नियम

परिवहन विभाग में अब सिर्फ ये डिग्री वाले युवा ही बन सकेंगे डीटीओ, 1 जनवरी से लागू होगा राज्य में नया नियम

बिहार परिवहन विभाग में जिला परिवहन पदाधिकारी बनने के लिए योग्यता में बदलाव किया गया है. नया नियम 1 जनवरी 2024 से राज्य में लागू किया जाएगा. यह निर्णय सुप्रीम काेर्ट की राेड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश के बाद लिया गया है. कमेटी ने इसकी सिफारिश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से की है. राज्य परिवहन विभाग में डीटीओ पदों के लिए अब केवल मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले युवा की अप्लाई कर सकते हैं.

मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अब जल्द ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा. वहीं नए नियम के तहत मौजूदा समय में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर तैनात कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेज दिया जाएगा. अधिसूचना में 1 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर के डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा कमेटी की सिफारिश के बाद मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.

जारी अधिसूचना के अनुसार अगर डीटीओ पद पर टेक्निकल कर्मचारी होंगे, तो सड़क हादसों में कमी आएगी. साथ ही यदि वह सड़क दुर्घटना के मामले में जांच अच्छी करेंगे और आगे ऐसा न हो इसके बेहतक उपाय भी बताएंगे. डीटोओं को तकनीकी जानकारी होने से और भी कई फायदें होंगे. वाहनों के फिटनेस की चांज भी अच्छे तरीके से होगी. तकनीकी क सभी पहलूओं का बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाएगा. साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का पालन में और अच्छे तरीके से हो सकेंगे.

राज्य सरकार ने भेजा सुझाव
परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस पर सुझाव मांगा था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से 4 अगस्त को सुझाव भेज दिए गए हैं. जिसके बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है. परिवहन विभाग में एमवीआई का पद पहले से ही टेक्निकल है और अब डीटीओ के भी टेक्निकल हो जाने से कई सारे फायदे होंगे.

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