गैर वाजिब फीस बढ़ाना स्कूलों को पड़ा भारी, 76 स्कूलों पर एक लाख का जुर्माना

गैर वाजिब फीस बढ़ाना स्कूलों को पड़ा भारी, 76 स्कूलों पर एक लाख का जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर गैरवाजिब फीस बढ़ाने वाले स्कूल प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं. शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति ने कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की. इस दौरान जिले के 144 स्कूलों द्वारा इस वर्ष की गई फीस वृद्धि का आंकलन किया गया. जांच में पाया गया कि तीन स्कूल- अमर पब्लिक स्कूल (सेक्टर-37, नोएडा), पारस पब्लिक स्कूल (मिल्क लिच्छी) और संत किशोरी विद्या मंदिर (सेक्टर-158, नोएडा) ने अनुमन्य सीमा से अधिक फीस वसूली की है. इन स्कूलों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है.

76 स्कूलों पर एक लाख का जुर्माना
जिला शुल्क नियामक समिति ने पाया कि 76 स्कूलों ने इस वर्ष की फीस वृद्धि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया. इन स्कूलों पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया, साथ ही, स्कूल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं.

शिक्षा विभाग की सख्ती के निर्देश
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने सभी स्कूलों को 2024-25 और 2025-26 के सापेक्ष कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का विवरण प्रस्तुत करने को कहा. समिति ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी फीस वृद्धि 60 दिन पहले स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की जाए.

 

छात्रों और अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव पर रोक
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी स्कूल द्वारा छात्रों और अभिभावकों को ड्रेस, किताबें, जूते या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए, सात जांच समितियां गठित की गई हैं. इन समितियों की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार करेंगे. दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की ये कार्रवाई उन स्कूलों के लिए नजीर है जो हर वर्ष मानकों के खिलाफ जाकर फीस में गैर वाजिब बढ़ोत्तरी कर देते हैं.

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