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शादी के 7 महीने बाद पत्नी की मौत, दहेज हत्या केस में पति और सास-ससुर बरी, कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के दहेज हत्या मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने रोहित कुमार, उसकी मां सुनीता और पिता विजय कुमार को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं

शादी के 7 महीने बाद पत्नी की मौत, दहेज हत्या केस में पति और सास-ससुर बरी, कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के दहेज हत्या मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने रोहित कुमार, उसकी मां सुनीता और पिता विजय कुमार को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर क्रूरता या प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। जानिए क्या है पूरा मामला।  कोर्ट ने तीनों को किया बरी दिल्ली की एक अदालत ने रोहित कुमार और उसके माता-पिता सुनीता और विजय कुमार को ललिता की 2016 में हुई मौत के मामले में बरी किया। ललिता ने शादी के 7 महीने के अंदर आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का अपराध उचित संदेह से परे साबित करने में

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