नए शिक्षकों की ज्वॉइनिंग के पहले इस फरमान से मचा कोहराम

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नए शिक्षकों की ज्वॉइनिंग के पहले इस फरमान से मचा कोहराम

बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद उनके लिए स्कूलों के आवंटन का काम भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है. इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए उस प्रॉसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है. इस बीच नए शिक्षकों को लेकर विभाग की तरफ से एक ऐसा फरमान जारी हो गया है जिसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है.

ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर यह विभागीय फरमान जारी हुआ है कि उन्हें पहली नौकरी या यूं कहें कि अगर वह किसी संस्थान में कार्यरत हैं तो उससे पहले त्यागपत्र देना होगा तभी उनको जॉइनिंग लेटर इश्यू होगी. बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी फरमान की मानें तो नवनियुक्त शिक्षकों की वैकेंसी में वन रिजल्ट वन जॉब का फॉर्मूला तय है. ऐसे में इसी के तहत नौकरी दी गई है. ऐसे में एक साथ दो नौकरी नहीं का जा सकती है

ऐसे में सफल अभ्यर्थी अगर पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं तो उन्हें पहली नौकरी से त्यागपत्र देना अनिवार्य है. इसके बाद ही वह यहां इस पद के लिए अनुदान कर सकते हैं. शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में कुल 1 लाख 20 हजार 336 छात्रों को सलेक्शन हुआ है. ऐसे में इन छात्रों में कई ऐसे छात्र हैं जो कहीं और सरकारी या फिर प्राइवेट संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं. ऐसे में उनके लिए यह आदेश विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि वह पहली नौकरी से इस्तीफा देकर हीं इस नौकरी को ज्वॉइन कर पाएंगे.

शिक्षा विभाग के इस फरमान को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी(BEO) को निर्देशित किया गया है. उन्हें स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों के ज्वॉइनिंग से पहले अगर वह कहीं काम कर रहे हैं तो त्यागपत्र, विरमण पत्र (नियोजित शिक्षकों के लिए) और अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर जमा कराएं.

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