14 नवंबर को मतगणना कार्य को लेकर समस्तीपुर के डीएम ने दिया कई निर्देश
समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 14 नवंबर 2025 को होने वाली बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना के संबंध में विधि व्यवस्था संबंधित समीक्षा बैठक की एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिए जो निम्न प्रकार है-
1. उनके द्वारा सर्वप्रथम बताया गया की मतगणना कार्य दिनांक 14.11.2025 के पूर्वाह्न 8:00 बजे से प्रारंभ होकर मतगणना की समाप्ति तक अनवरत चलेगा.
2. मतगणना स्थल को विभिन्न भागों में बांटा गया है जिसमें समस्तीपुर कॉलेज के 100 मी पश्चिम कन्हैया चौक पेट्रोल पंप के पास ड्रॉप गेट रहेगा, जहां पर पहचान पत्र की जांच की जाएगी ।बिना पहचान पत्र के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान पत्र धारी यहां से पैदल चलकर जाएंगे। पदाधिकारी की गाड़ी छोड़कर किसी व्यक्ति की गाड़ी यहां से आगे नहीं जाएगी बल्कि उनकी गाड़ी वहां से बायें तरफ होते हुए हाउसिंग बोर्ड के चिन्हित पार्किंग स्थल पर जाएगी.
3. रोसड़ा की ओर से आने वाले अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/ गणन अभिकर्ता /मतगणना कर्मी मतगणना कक्ष में जाने के लिए सर्वप्रथम अपने वाहन के साथ चांदनी चौक से उत्तर बांध रोड पकड़कर हाउसिंग बोर्ड मैदान में अपने वाहन को पार्क करेंगे एवं वहां से पैदल कॉलेज के 100 मी पूरब एनसीसी ऑफिस के पास बने ड्रॉप गेट तक पहुंचेंगे। वहां उनके आई कार्ड की जांच होगी तत्पश्चात वहां से वे पैदल ही जाएंगे ।सरकारी पदाधिकारियों /कर्मियों को छोड़कर किसी का भी वाहन ड्रॉप गेट से आगे नहीं बढ़ेगा। अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/ गणन अभिकर्ता अपने वाहन को हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पर करेंगे उसी प्रकार मतगणना कर्मी एवं पदाधिकारी अपने वाहन को हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पार्क करेंगे.
4. समस्तीपुर की ओर से आने वाले निर्वाची पदाधिकारी एवं मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी समस्तीपुर कॉलेज के मुख्य द्वार से उत्तर पश्चिमी बाउंड्री के अंदर खाली मैदान में वाहनों को पार्क करेंगे।
5. समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के मुख्य द्वार के अंदर मात्र प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी. श्री उत्तम कुमार मोटर यान निरीक्षक समस्तीपुर एवं श्री विक्रांत विक्रम मोटर यान निरीक्षक समस्तीपुर सभी पार्किंग स्थल के प्रभार में रहेंगे एवं ससमय उपस्थित रहकर वाहनों को सुरक्षित पार्किंग कराएंगे.
6. सामान्य यातायात व्यवस्था अंतर्गत बहादुरपुर पेट्रोल पंप से पूर्व तिराहे के आगे समस्तीपुर कॉलेज तक केवल मतगणना कर्मी एवं पदाधिकारी तथा मीडिया कर्मियों के वाहन को जाने की अनुमति होगी ।मगरदही घाट से बाजार की ओर आम नागरिको /प्रत्याशियों /समर्थको एवं किसी प्रकार के वहां के लिए निषेध रहेगा (प्रशासनिक वाहनों को छोड़कर)। मगरदही घाट से मोक्ष धाम मंदिर धम्मक चौक होते हुए हाउसिंग बोर्ड की मैदान की तरफ प्रत्याशी/ समर्थक/ मतगणना अभिकर्ता समस्तीपुर कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर जाएंगे। रोसड़ा की ओर आने वाली सवारी गाड़ियां चांदनी चौक से उत्तर बांध रोड पकड़ कर समस्तीपुर मगरदही घाट चौक तक आएंगे ऐसे वाहन का समस्तीपुर कॉलेज के प्रवेश निषेध रहेगा। दिनांक 14. 11.2025 तक समस्तीपुर रोसड़ा पथ पर मगरदही घाट से बिशनपुर चौक तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
7. समस्तीपुर की ओर से मतगणना केंद्र पर जाने हेतु अधिकतर वाहनों का मूवमेंट बाईपास मगरदही घाट से बांध रोड से होगा जिसके लिए श्री आशीष राज पुलिस उपाधीक्षक यातायात समस्तीपुर आवश्यक तैयारी करेंगे एवं सुनिश्चित करायेंगे। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम समस्तीपुर /जिला आपूर्ति समस्तीपुर दिनांक 14. 11. 2025 को उक्त मार्ग में राज्य खाद्य विभाग के ट्रांसपोर्टरों के ट्रक को मुक्त रखना सुनिश्चित करेंगे।
8. मतगणना हाल में मोबाइल फोन ,आईपैड, लैपटॉप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे ऑडियो/ वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है को ले जाना पूर्णतः वर्जित है ,प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह इसकी गहन जांच करेंगे एवं सुनिश्चित करायेंगे।
9. अग्निशामालय पदाधिकारी समस्तीपुर, मतगणना नियंत्रण कक्ष के पास दो छोटा अग्निशाम तैयार रखेंगे ,ताकि आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सके साथ ही एक बड़ा वाहन हाउसिंग बोर्ड मैदान के मुख्य द्वार से सटे रखेंगे. कार्यपालक अभियंता पीएचईडी जितवारपुर पानी टंकी पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे जो लगातार उपलब्ध रहेंगे ताकि अग्निशाम पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार पानी की आपूर्ति की जा सके.
10. असैनिक शल्य चिकित्सक- सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी समस्तीपुर मतगणना परिसर स्थित नियंत्रण कक्ष के पास एक एवं मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार पर एक एंबुलेंस जीवन रक्षक दवाओं के साथ योग्य चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ एवं नर्स की प्रतिनियुक्ति करेंगे , साथ ही जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ,सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे.
11. किसी भी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ उनसे संबंधित किसी प्रकार के सुरक्षा गार्ड को मतगणना केंद्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
12. मीडिया कर्मी भी उनके लिए निर्गत पास के आधार पर ही मतगणना केंद्र के भीतर प्रवेश पा सकेंगे मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है ,कोई भी मीडिया कर्मी स्वतंत्र रूप से मतगणना हाल अंदर प्रवेश नहीं करेंगे .साथ ही मीडिया कर्मी प्रत्येक अंतराल पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ मतगणना हाल का भ्रमण करेंगे लेकिन किसी परिस्थिति में अपने साथ में मोबाइल फोन मतगणना हाल में लेकर नहीं जाएंगे.
13. मतगणना की समाप्ति पर अथवा मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, विजय जुलूस नहीं निकालें जाएंगे. साथ ही किसी भी एक स्थान पर भीड/लोगों का जमावड़ा नहीं होगा। इसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधि के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।







