शादी में डीजे ले जाने से पहले सोच लें, बिहार सरकार ने जब्ती और भारी जुर्माने का दिया आदेश

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बिहार में अब तेज आवाज वाले और अवैध तरीके से मॉडिफाई किए गए डीजे वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है. राज्य के बिहार परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 दिनों के अंदर ऐसे वाहनों पर पूरी तरह लगाम लगा दी जाएगी. विभाग के सचिव राज कुमार ने सभी जिलों के डीटीओ और एमवीआई को कड़े निर्देश जारी किए हैं.

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) और मोटर वाहन निरीक्षकों (MVI) को निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों पर उतरें और ऐसे वाहनों की जांच करें. जांच के दौरान अगर कोई गाड़ी अवैध रूप से मॉडिफाइड पाई गई तो उस पर न केवल चालान कटेगा बल्कि उसे जब्त भी किया जाएगा.

अगर आपने अपनी गाड़ी में बिना अनुमति के कोई बदलाव कराया है या उसे डीजे के लिए मॉडिफाई किया है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत यह अपराध है. विभाग ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन (RC) कैंसिल करने के साथ-साथ धारा 182 (ए) के तहत भारी जुर्माना भी लगा सकता है. जरूरत पड़ने पर गाड़ी मालिक की गिरफ्तारी भी हो सकती है. इसके अलावा, शोर मचाने और साउंड पॉल्यूशन फैलाने पर अलग से 2 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.

क्यों हो रही है कार्रवाई?

अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने कमर्शियल वाहनों को डीजे गाड़ियों में बदल देते हैं. इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि ये भारी मॉडिफाइड वाहन सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं. बारात और रैलियों के दौरान होने वाली अव्यवस्था को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

पटना समेत कई जिलों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक सैकड़ों गाड़ियों को पकड़ा गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

Kaushal kumar
Author: Kaushal kumar

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