रेल यात्रियों की सेहत से हो रहा खिलवाड़? IRCTC ने जब्त की 8000+ पानी की बोतलें, आइसक्रीम और फूड आइटम्स

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अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और यात्रा के दौरान पानी, आइसक्रीम या खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यात्रियों को अनधिकृत और बिना मंजूरी वाले खाद्य उत्पादों से बचाने के लिए IRCTC ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में जांच अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान में हजारों बोतलें और दूसरे खाद्य उत्पाद जब्त किए गए हैं।

IRCTC की जांच के दौरान नॉर्थ जोन में कुल 8,349 बोतलें अनधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया गया। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच लखनऊ क्षेत्र में 117 ट्रेनों की जांच की गई। इस दौरान अकेले 5,241 पानी की बोतलें जब्त हुईं। इसके बाद 10 अगस्त को चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस की टीम ने अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, कटरा और जम्मू समेत कई स्टेशनों पर जांच की। यहां 51 ट्रेनों की जांच में 3,108 बोतलें जब्त की गईं।

आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क भी मिला

जांच सिर्फ पानी की बोतलों तक सीमित नहीं है। अंबाला में हुई दो औचक जांच के दौरान IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीम ने 13 कार्टन अनधिकृत सामान जब्त किए। इनमें आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पाद शामिल थे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी जांच के दौरान बिना मंजूरी वाली आइसक्रीम, पेय पदार्थ और पैकेज्ड पानी मिला, जिसे कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया।

कई रेलवे जोन में चल रहा अभियान

IRCTC की टीमें देश के अलग-अलग रेलवे जोन में भी लगातार जांच कर रही हैं। पश्चिमी जोन के साबरमती स्टेशन पर ट्रेन नंबर 19223 और 19031 की जांच के दौरान अनधिकृत पैकेज्ड पानी और छाछ ट्रेन में लोड होते मिले। वहीं, हावड़ा में भी 8 अगस्त को हुई जांच में बिना मंजूरी वाले खाद्य और पेय पदार्थ जब्त किए गए और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया।

सिर्फ सामान ही नहीं, इन चीजों की भी जांच

IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीम ट्रेन और स्टेशन पर कैटरिंग से जुड़ी कई चीजों की जांच कर रही हैं। इनमें ओवरचार्जिंग, कर्मचारियों के दस्तावेज, साफ-सफाई, हाइजीन, पेस्ट कंट्रोल, कैटरिंग उपकरण और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

IRCTC ने कैटरिंग सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि उनके कर्मचारी किसी भी अनधिकृत खाद्य या पेय पदार्थ को ट्रेन में लोड, स्टोर या बेचें नहीं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर लाइसेंस की शर्तों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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