बिजनौर में एसपी का चार्ज लेते ही एक्शन में आए केके बिश्नोई, कई धार्मिक स्थलों से उतरवाया लाउडस्पीकर

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

[ad_1]

बिजनौर: मंदिर-मस्जिदों में तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर अब मनमानी नहीं चलेगी। धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिजनौर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। बिजनौर के नए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने देर शाम एक मस्जिद में तेज आवाज में अजान की सूचना पर मौके का निरीक्षण किया और पुलिस को लाउडस्पीकर उतरवाने के निर्देश दिए। इसके बाद मस्जिद की मीनार से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

बिजनौर में धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। मंदिरों में तेज आवाज में भजन-कीर्तन हो या मस्जिदों से तेज आवाज में अजान और नमाज की आवाज…। पुलिस का कहना है कि शासन और न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सभी को करना होगा।

सभी लोग करें ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन

दरअसल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान जेल के आसपास स्थित एक मस्जिद से तेज आवाज में अजान की आवाज सुनाई दी। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा। इसके बाद मस्जिद की मीनार पर लगे लाउडस्पीकर को उतरवा दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई का मकसद किसी एक धर्म को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का समान रूप से पालन कराना बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि की निर्धारित सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।

एसपी ने कही ये बात


 

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि बिजनौर पुलिस का फोकस अब यह सुनिश्चित करने पर है कि धार्मिक स्थलों से निकलने वाली आवाज निर्धारित मानकों के दायरे में रहे और आसपास रहने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के इस कदम के बाद यह साफ संकेत माना जा रहा है कि बिजनौर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्ती के मूड में है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी हाल में ही कृष्ण कुमार बिश्नोई का संभल से ट्रांसफर हो गया था। अब वह बिजनौर के एसपी हैं। 

बता दें कि नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में ध्वनि की निर्धारित सीमा दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल बताई गई है। वहीं कमर्शियल क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की सीमा निर्धारित है।

रिपोर्टः रोहित त्रिपाठी, बिजनौर

ये भी पढ़ेंः सोता रहा पुलिसकर्मी, मौका पाकर आरोपी ‘बल्लू’ हुआ थाने से फरार, हैरान कर देगा यूपी का ये मामला

सोसाइटी के अंदर 6 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला, 3 स्ट्रीट डॉग्स ने घेरकर नोचा, CCTV में कैद हुई घटना



[ad_2]

Source link

Kaushal kumar
Author: Kaushal kumar

Leave a Comment

और पढ़ें