Dress Code in Schools: राज्य के सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण बनाए रखना अनिवार्य होगा।
शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को शिक्षण और कार्यालय अवधि में औपचारिक परिधान पहनकर ही विद्यालय आना होगा। विद्यालय में उन्हें जींस -टी शर्ट में आने पर रोक लगा दी गई है।
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने भेजा पत्र
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराने को कहा है। शुक्रवार को सभी डीईओ को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।
इसके बावजूद कई विद्यालयों में इनका पालन नहीं हो रहा है। कुछ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर विद्यालय आ रहे हैं।
वहीं, विद्यालय परिसर में डीजे, डिस्को और अन्य अमर्यादित गतिविधियां आयोजित किए जाने की सूचनाएं भी मिल रही हैं। अब इस तरह की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।
विशेष अवसरों पर ही डांस-म्यूजिक कार्यक्रम
अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का व्यवहार विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करता है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
शिक्षा कैलेंडर में निर्धारित विशेष अवसरों पर ही नृत्य और संगीत के अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस तरह के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। विद्यालयों में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।








