कॉकरोच, मक्खियां और एक्सपायर फूड! मुंबई के 5 हाई-प्रोफाइल क्लबों का चौंकाने वाला सच; FDA ने रद्द किए लाइसेंस

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फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सोमवार को मुंबई के 5 नामी क्लबों के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इन प्रतिष्ठित क्लबों की रसोई में कॉकरोचों का जमावड़ा, मक्खियां, फफूंद लगी सब्जियां, जाम नालियां, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का एक साथ भंडारण, गंदे उपकरण और भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता नियमों की अनदेखी जैसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं।

लाखों की मेंबरशिप, लेकिन रसोई में गंदगी

इन क्लबों की जांच के दौरान फूड सेफ्टी और साफ-साफाई के निमयों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर FDA ने ये कार्रवाई की है। बता दें यह सभी संस्थान बहुत बड़े हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर और उनके परिवार के मेंबर इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही इन क्लब्स की मेंबरशिप फीस भी लाखों में है।

जिन पांच क्लब्स के लाइसेंस निलंबित हुए हैं उनके नाम-

1.  The Cricket Club of India Ltd.

2.  RK Juhu Gymkhana

3.  The Aparna Juhu Gymkhana

4.  MIG Cricket Club, Bandra East

5.  The Willingdon sports club

नोट: यह पांचों नामांकित और बड़े क्लब हैं। इसके अलावा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को तुरंत व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया गया है।

rk juhu gymkhana

Image Source : REPORTER INPUTRK जुहू जिमखाना की रसोई का हाल।

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की जांच में मिलीं गंभीर खामियां

  • शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने के लिए अलग-अलग व्यवस्था नहीं थी।
  • खाद्य सामग्री संभालने और कचरा निपटान वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कॉकरोच और मक्खियां मौजूद थीं।
  • कोल्ड स्टोरेज में रखे खाद्य पदार्थों पर ऊपर से पानी टपक रहा था।
  • नालियां जाम थीं और रसोई के प्लेटफॉर्म की सफाई झाड़ू से की जा रही थी।
  • फफूंद लगी खराब सब्जियां, ज्यादा पके हुए मशरूम और एक्सपायर खाद्य पदार्थ भी मिले।
  • खाद्य सामग्री पर उचित लेबल नहीं लगाए गए थे और FIFO (First In, First Out) तथा FEFO (First Expire, First Out) प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था।
  • बर्तन धोने के बाद उन्हें सीधे जमीन पर रखा जा रहा था। उपकरणों, फर्श और नालियों में ग्रीस, गंदगी, कीचड़ और जमा पानी भी पाया गया।

FDA  की जांच के दौरान पाया गया कि ये प्रतिष्ठान बिना पंजीकरण/लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित कर रहा था। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायियों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के परिशिष्ट-4 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन भी पाया गया। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठान को खाद्य व्यवसाय तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किया गया है। 

वहीं, एक होटल के लाइसेंस निलंबन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मक्खी उड़ रही है, तो क्या किया जाए, हम भारत में हैं। रियलिस्टिक कदम उठाने की जरूरत है। 

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