कोर्ट का आदेश-अभिषेक बनर्जी अभी नहीं जा सकते विदेश, संदीपन साहा ने पूछा-बार बार जाते क्यों हैं?

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Highlights

  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की अभिषेक बनर्जी की याचिका
  • अभिषेक बनर्जी अभी नहीं जा सकेंगे विदेश
  • संदीपन साहा ने कसा तंज

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त मांगी थी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने शुरू में सुझाव दिया था कि बनर्जी की आंखों की स्थिति की जांच SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि क्या भारत में उनका इलाज हो सकता है।कोर्ट ने कहा कि बनर्जी के इलाज के विकल्प पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि उन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं जिनकी जांच जारी है।

जानिए कोर्ट ने क्या कहा?


इस संदर्भ में, कोर्ट ने संकेत दिया कि वह बनर्जी को विदेश जाने की इजाज़त देने के पक्ष में नहीं है, जब तक कि पहले भारत में उनकी आंखों की स्थिति की जांच न हो जाए और यह न पता चल जाए कि विदेश यात्रा ज़रूरी है या नहीं। चूंकि बनर्जी भारत में ऐसी जांच कराने को तैयार नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा, “आवेदक के वकील की दलील (निर्देशों के आधार पर) को देखते हुए कि वह कोर्ट के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे, कोर्ट का मानना ​​है कि आवेदन दाखिल करके उठाए गए मुद्दे को और लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए, मौजूदा आवेदन खारिज किया जाता है।”

संदीपन साहा ने कसा तंज

टीएमसी के बागी विधायक संदीपन साहा ने कहा है कि जांच होना चाहिए क्यों अभिषेक बनर्जी SSKM हस्पताल पर जाना नहीं चाहते? वो पहले सालों में 3 से 4 बार बाहर जाते थे। हमें तो नहीं पता कि कहां जाते थे! इसके पीछे राज़ क्या है? ये जल्द सामने आएगा। इलाज के नाम पर कहा जाते थे इसका जांच जल्द होना चाहिए। किसी के पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है तो वो कहीं पर जा कर रहे सकते हैं, लेकिन उनका क्या इरादा था ये सामने आना चाहिए। 

चार मई को दायर की गई थी एफआईआर

चार मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत और राज्य में सत्ता में आने के बाद बनर्जी के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं। इसी सिलसिले में उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए याचिका दायर की। अन्य मामलों के अलावा, बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के लिए भी FIR दर्ज हैं। बनर्जी ने इन मामलों को रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं और कई मामलों में उन्हें अंतरिम राहत मिली है।

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Author: Kaushal kumar

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