प्लॉट के विवाद में ASI ने लाइसेंसी बंदूक से बरसाईं गोलियां, गोली लगने से 1 की मौत, 2 घायल

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मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र के इकलेरा के बिरालखेड़ी गांव में रविवार दोपहर पट्टे की जमीन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान शुजालपुर में पदस्थ एएसआई दिलीप प्रजापति ने लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने एएसआई दिलीप प्रजापति और उसके भाई सुरेश को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलीप प्रजापति पूर्व में आर्मी में था और रिटायर्ड होने के बाद मध्य प्रदेश के शाजापुर में ASI के पद पर भर्ती हो गया था।

प्लॉट को लेकर चल रहा था विवाद

पुलिस के अनुसार, बिरालखेड़ी निवासी मुकेश जाटव और एएसआई दिलीप प्रजापति के बीच पट्टे की जमीन के एक 30×30 के प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्लॉट पहले गुलाब बाई के नाम था। मुकेश जाटव उक्त प्लॉट को खरीदना चाहता था, जबकि आरोप है कि एएसआई दिलीप प्रजापति ने उस पर कब्जा कर रखा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था।

विवाद के बाद की फायरिंग

रविवार को मुकेश जाटव अपने दोस्त दीपक पिता कन्हैया लाल मोहाबे के साथ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने चक्की के पास खड़ा था। इसी दौरान दिलीप प्रजापति और मुकेश के बीच प्लॉट को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दिलीप अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके पर पहुंचा और फायरिंग कर दी।

गोली लगने से मुकेश जाटव और बीच-बचाव करने पहुंचे सतीश जाटव घायल हो गए। वहीं, घटना का वीडियो बना रहे दीपक मोहाबे को भी गोली लगी। दीपक के सीने और कंधे में गोली लगी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस पर भी फायरिंग की कोशिश का आरोप

घटना के बाद जब पुलिस आरोपी दिलीप प्रजापति को पकड़ने पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर भी गोली चलाने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने दिलीप प्रजापति और उसके भाई सुरेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है।

इन धाराओं में मामला दर्ज

एडिशनल एसपी केएल बंजारे के अनुसार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 103(1), 109(1), 3(5) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(v) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

(रिपोर्ट- गोविंद सोनी)

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