फूड एंड ड्रग्स विभाग ने दवा विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज कराई FIR, बिना पर्ची बेची जा रही थी गर्भपात की दवाएं

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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की शिकायत पर नागपुर की गणेश पेठ पुलिस ने शहर के 2 दवा विक्रेता भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने दवा बाजार में अवैध तरीके से गर्भपात की दवा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। औषधि विभाग के छापे के दौरान विक्रेताओं के पास प्रतिबंधित दवाएं मिली थी। बताते चलें कि विक्रेताओं के पास जो दवाएं मिली हैं, उनका सेवन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर किया जा सकता है।

दवा विक्रेताओं के पास नहीं मिला दवाओं की खरीद-बिक्री का कोई रिकॉर्ड

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने आरोप लगाया है कि ये दोनों दवा विक्रेता डॉक्टर की पर्ची के बिना ही गर्भपात की दवाएं बेच रहे थे। औषधि प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग ने नागपुर के दवा बाजार में ये कार्रवाई की है। जांच के दौरान, दवा विक्रेता संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री का कोई रिकॉर्ड या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। जिसके बाद विभाग और पुलिस ने विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश

ड्रग्स विभाग द्वारा की गई पूछताछ के दौरान दवा विक्रेता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रतिबंधित दावों का ये स्टॉक आखिर कहां से लाया गया, इसकी बिक्री किन लोगों को की गई, इस पर पूरे कारोबार में किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है या नहीं इसकी संयुक्त जांच पुलिस और खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा की जा रही है।

अलग-अलग एजेंसियां ले रही हैं ताबड़तोड़ एक्शन

बताते चलें कि इन दिनों देश की तमाम फूड सेफ्टी और अन्य एजेंसियां नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अभी हाल ही में 5 बेकरी के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। इनमें प्रसिद्ध बिम्बो ब्रिस्टल बेकरी भी शामिल थी। ब्रिस्टल बेकरी, फोर्ट स्थित लगभग 100 साल पुराने पारसी रेस्टोरेंट जिमी बॉय की सहयोगी इकाई है।

जुलाई में चलाया गया खास ऑपरेशन

28 और 29 जुलाई को पूरे राज्य में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन के तहत, FDA ने महाराष्ट्र में कई डेयरी यूनिट्स पर छापेमारी की और लगभग 2,90,668 रुपये का मिलावटी दूध और अन्य डेयरी उत्पादों को जब्त किया। इस कार्रवाई में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, पुणे और सांगली जैसे इलाकों से 2,862 लीटर दूध और 373.85 किलोग्राम डेयरी उत्पाद (पनीर और कुल्फी) जब्त किए गए। इन सभी के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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